राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को 12 अगस्त 2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) के कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता था, जिसका गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (ईपीए), 1986 के प्रावधानों के तहत किया गया था। अधिसूचना संख्या 1004-1005 के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन परिषद (जिसे राष्ट्रीय गंगा परिषद कहा जाता है) के गठन के परिणामस्वरूप 7 अक्टूबर 2016 से एनजीआरबीए को भंग कर दिया गया है। EPA 1986 के तहत दिनांक 7 अक्टूबर 2016 का एस.ओ. 3187(ई).
>> (संशोधन) आदेश, 2 सितम्बर 2019
अधिनियम में गंगा नदी में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए उपाय करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जल का निरंतर पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पांच स्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई है;
1. भारत के माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद।
2. माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) की अध्यक्षता में गंगा नदी पर अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स (ईटीएफ) का गठन किया गया है।
3. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी)।
4. राज्य गंगा समितियां और
5. राज्यों में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों से सटे प्रत्येक निर्दिष्ट जिले में जिला गंगा समितियां।
एनएमसीजी में दो स्तरीय प्रबंधन संरचना है और इसमें गवर्निंग काउंसिल और कार्यकारी समिति शामिल है। इन दोनों की अध्यक्षता एनएमसीजी के महानिदेशक करते हैं। कार्यकारी समिति को 1000 करोड़ रुपये तक की सभी परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर संरचना के समान, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह (एसपीएमजी) राज्य गंगा समितियों के कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार नव निर्मित संरचना गंगा सफाई और कायाकल्प के कार्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने का प्रयास करती है।
एनएमसीजी के महानिदेशक (डीजी) भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव हैं। एनएमसीजी की समग्र देखरेख में परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (एसपीएमजी) का नेतृत्व भी संबंधित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
उपनियम||
राजपत्र अधिसूचना - गंगा नदी (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण
आदेश, 2016 ||
(संशोधन) आदेश, 2 सितम्बर 2019
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